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लूट की घटना की झूठी सूचना देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस अधिनियम के तहत किया चालान

हल्द्वानी

बीती रात करीब 00.29 बजे गर्वित पन्त पुत्र मनोज कुमार पन्त निवासी सुभाषनगर हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा डायल 112 में सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गैस गोदाम रोड़ पर उसकी कार को रोककर क्षतिग्रस्त कर उसकी कार में रखे 3 लाख रूपये व गले की चेन लूट ली है।

उक्त सूचना पाते ही संजीत राठौर चौकी प्रभारी आरटीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने पाया की कॉलर अपने साथियों के साथ मौजूद मिला और उसका एक साथी उपेन्द्र देउपा पुत्र श्याम सिंह देउपा निवासी रामपुर रोड़ हल्द्वानी से इस बात को लेकर विवाद चल रहा था कि उपेन्द्र देउपा ने कॉलर की कार का शीशा क्यों तोड़ा? दोनों पक्षों के तीक्ष्ण विवाद के कारण उत्तेजित हो रहे उपेन्द्र देउपा को काफी समझाया गया किन्तु वह नही माना और अधिक आक्रोशित होकर फसाद करने लगा। पुलिस टीम द्वारा किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए उपेन्द्र देउपा को धारा-151/107/116 द0प्र0सं0 में हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर मौजूद व्यक्तियों से घटना की जानकारी की गयी तो दोनों पक्षों का काफी समय से मात्र आपसी विवाद होना पाया गया। लूट की सूचना के सम्बन्ध में कॉलर से सख्ती से पूछताछ की गयी तो कालर ने माफी मांगते हुए लूट की सूचना झूठी होना बताया। डायल 112 पर लूट की झूठी सूचना प्रसारित करने पर कॉलर गर्वित पन्त को पुलिस अधिनियम में हिरासत में लिया गया और पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत धारा-81(1) में चालान कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। मौके पर मौजूद कार संख्या- यूके04एएच-4467 क्रेटा व यूके04एजे-0448 स्विफ्ट के कोई कागजात न पाये जाने पर दोनों वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम में सीज किया गया।

पुलिस टीम में उ0नि0 संजीत राठौड़ चौकी प्रभारी आरटीओ, अ0उ0नि0 शिवेन्द्र सिंह का0 चन्दन सिंह नेगी एवं का0 सुनील आगरी मौजूद थे

आम जनता से अपील है कि “डायल 112” आपातकालीन परिस्थिति में जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए है। किसी भी प्रकार की झूठी सूचना पुलिस को किसी जरूरतमंद की सहायता पहुंचाने में बाधक बनती है। यही कोई भी व्यक्ति झूठी सूचना देकर पुलिस के अमूल्य समय का दुरुपयोग करता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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