यूं तो परिवहन विभाग जुर्माने के लिए ही जाना जाता है किंतु नई व्यवस्था के तहत लोग यह नहीं जानते की हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भी दिया जाता है जिसकी दर मृतक आश्रितों को 2 लाख तथा घायलों को ₹50000 है
हल्द्वानी/नैनीताल
जानकारी के अनुसार मोटर यान अधिनियम 1988 संशोधित 2019 द्वारा हिट एंड रन मामलों में घटित होने वाले मोटर दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरुप व्यक्तियों की मृत्यु या गम्भीर चोट के सम्बंध में भुगतान किये जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है।
हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 (Compensation to victim of Hit and Run Scheme 2022) नामक उक्त योजना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामलों में 02 लाख रुपये तथा गम्भीर रूप से घायल होने के मामले में 50 हजार रुपये मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
आपको बता दें कि पूरे देश में प्रतिवर्ष ऐसी कई दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें दुर्घटना करने वाले वाहनों की पहचान नहीं हो पाती है जिस वजह से प्रभावितों को बीमा राशि आदि मिलने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है या बीमा राशि मिलती ही नहीं है ऐसे मामलों में उक्त हिट एंड रन योजना के अन्तर्गत मुआवजे का प्राविधान किया गया है। किन्तु लोगों को योजना की जानकारी न होने के कारण मुआवजे से वंचित रहते हैं।
उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थाई समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जो योजना के कार्यान्वयन से सम्बंधित कार्यों को करने हेतु त्रैमासिक बैठकों के आधार पर आवश्यक उपाय की व्यवस्था करती है।
इस मामले में सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी दावा निपटान आयुक्त तथा सम्बंधित क्षेत्र के उपजिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार को दावा जांच अधिकारी बनाया गया है।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें