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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के आदेश पर प्रदेश के लगभग 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने के आसार हैं संभावना है कि यह ब्याज जून के महीने में आपके बिल में समायोजित होकर बिल कम होकर आएग

देहरादून

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के आदेश के चलते सभी उपभोक्ताओं को उनके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि पर ब्याज दिए जाने के आदेश दे दिए गए हैं उनके ब्याज की राशि को बिजली बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया है कि 20 सितम्बर 2003 से 31 मार्च 2023 तक का बिल चार्ट जारी हो गया है जिसके अनुसार प्रदेश के लगभग 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को यह राहत मिलेगी

आपको बता दें कि नया विद्युत कनेक्शन लेते समय उपभोक्ता को एक निश्चित राशि सिक्योरिटी के रूप में विद्युत विभाग को जमा करनी होती है जो विद्युत विभाग सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रखता है किंतु उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा यूपीसीएल को इस राशि पर 20 सितंबर 2003 से 31 मार्च 2024 तक का ब्याज दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं इसके बाद प्रतिवर्ष का ब्याज जोड़ने के बाद निगम वित्तीय वर्ष 2024 25 में उपभोक्ता की सिक्योरिटी पर 30 जून तक का 6.75 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करेगा।

वहीं यदि किसी कारणवश उपभोक्ता की सिक्योरिटी राशि कम हो गई है तो ब्याज की राशि में से सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी राशि पूरी की जाएगी उसके बाद बची हुई राशि को उसके बिल में समायोजित कर दिया जाएगा और यदि द्वितीय वर्ष समाप्त होने से पूर्वी उपभोक्ता का विद्युत संयोजन स्थाई रूप से काट दिया गया है तो अंतिम बिल तक की सिक्योरिटी पर दिए गए ब्याज को उसके अंतिम बिल में समायोजित कर दिया जाएगा वही यह सुविधा सिक्योरिटी राशि का भुगतान नकद (चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस सहित) द्वारा किए जाने पर ही मिलेगी तथा बैंक गारंटी, ऋण पत्र आदि के द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज दे नहीं होगा।

समायोजित ब्याज को बिल में प्रासंगिक कर कर दिखाया जाएगा जिससे उपभोक्ता समझ सके कि उनका कितना बिल है और ब्याज समायोजित किया गया है।

स्रोत -इंटरनेट मीडिया

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