बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया
इलाहाबाद
बहुचर्चित निठारी कांड के के दोनों आरोपियों मोनिंदर सिंह पढेर एवं सुरेंद्र कोली को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दोष मुक्त करार देते हुए बरी करने के आदेश दिए हैं । आपको बता दें कि आज से 17 साल पहले दिसंबर 2006 में हुए इस निठारी कांड नामक कांड में हुई नृशंसता की चर्चा ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे जिसमें पुलिस के बाद सीबीआई ने कार्यवाही करते हुए मोनिंदर सिंह पढ़ेर एवं सुरेंद्र कोली को मुजरिम मानते हुए कोर्ट में पेश किया दर्ज कुल 16 मुकदमों में सुरेंद्र कोली पर 14 केस तथा मोनिंदर सिंह पढ़ेर पर दो केस निर्धारित किए गए थे जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की थी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दोनों आरोपियों ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की आज सोमवार को जिस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
आपको बता दें कि कई दिनों तक चली इस केस की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था आज न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने दोनों आरोपियों पर चल रहे 16 मुकदमों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
फोटो-साभार गूगल
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