कालाढूंगी क्षेत्र में अराजकता और दहशत का माहौल पैदा करने वाले हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए किया जिला बदर
एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणाद्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अराजकता फैलाने वाले गुंडा तत्वो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
जिस क्रम में हरबन्स सिंह पुलिस अधीक्षक नगर हल्द्वानी के मार्गदर्शन और बलजीत सिंह भाकुनी के पर्यवेक्षण में श्री नंदन सिंह रावत थानाध्यक्ष कालाढुंगी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अराजकता फैलाने वाले गुंडा तत्वों के विरूद्द प्रभावी कार्यवाही करते हुये न्यायालय माननीय जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल के आदेश के अनुपालन में विरेन्द्र वालिया पुत्र स्व0 किशनजीत वालिया निवासी रतनपुर चकलुवा थाना कालाढूंगी जनपद नैनीताल उम्र 52 वर्ष को कड़ी हिदायत देकर जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर कर 06 माह हेतु जिला बदर की कार्रवाई की गई।
अभियुक्त द्वारा लगातार अवैध धनोपार्जन हेतु लगातार कई वर्षो से अवैध शराब की तस्करी एंव विक्रय का कार्या किया जा रहा था। जिस आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कालाढूंगी पर कई अभियोग भी दर्ज किए गए। अभियुक्त द्वारा धन बल के आधार पर क्षेत्र की जनता को अक्सर डराया धमकाया जाता है जिससे अभियुक्त विरेन्द्र सिंह वालिया से आम जनता में भय व दहशत का माहौल बना हुआ है।
अभियुक्त थाना कालाढूंगी का हिस्ट्रीशीटर है जिस पर थाना कालाढूंगी में 10 मुकदमे दर्ज हैं अभियुक्त विरेन्द्र सिंह वालिया के आपराधिक कृत्यो में प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से थानाध्यक्ष कालाढूगी द्वारा थाना कालाढूंगी में अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0स0 03/2022 धारा ¾ उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर, उसे जिला बदर किये जाने हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट महोदय के पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर किया गया।
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