सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकार के काबड़ यात्रा के दौरान मार्ग से जुड़े फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा के मार्ग पर बिकने वाले फल सब्जी व खाने पीने की दुकानों पर दुकान मालिक के नेम प्लेट होने का आदेश जारी किया था।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि दुकानों पर दुकान मालिको का नाम होना जरूरी नहीं वल्कि यह लिखा होना जरूरी है की दुकानों पर मिलने वाला खाना साकाहारी है या मांसाहारी है। इस मामले में न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है।
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