सरगुजा
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में दामाद की हत्या कर लाश ठिकाने लगाने वाले ससुर तथा मृतक की क्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि पति की शराब की आदत से तंग होकर पत्नी ने पति की हत्या कर अपने पिता के साथ मिलकर सबूत मिटाते हुए पति की लाश को ठिकाने लगा दिया ।आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति को शराब पीने की लत थी और वो नशे का इतना आदी था कि नशे में धुत होकर उसके साथ लड़ाई और मारपीट करता रहता था। इससे परेशान होकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई और पति की हत्या करके पिता के साथ मिलकर पति की लाश को ठिकाने लगा दिया। मामला छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा के लखनपुर थाना क्षेत्र का है।
आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोयला निवासी रामाशंकर यादव (30 वर्ष) का लहूलुहान शव उसके ससुराल ग्राम चांदो में नर्सरी में 7 मई को मिला था । मृतक की पत्नी के हाव भाव देखकर इस मामले में पुलिस को मृतक की पत्नी बालकुमारी पर संदेह था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जब हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने पति की हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति आए दिन शराब के नशे में धुत होकर उससे मारपीट करता था। इस रोज-रोज की किच-किच से परेशान होकर वो अपने मायके आ गई थी। इसी बीच 4 मई को पति रमाशंकर वहां पहुंचा और बसूले से उसे मारने के लिए दौड़ाया। अपनी जान बचाने के लिए पहले तो वह भागने लगी, लेकिन देखा कि यदि उसने कुछ नहीं किया, तो पति उसे मार डालेगा। उसने पति से बसूला छीन छीन कर उसके सर पर जोर से प्रहार कर दिया। इससे उसका पति रामाशंकर यादव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद उसने यह सोच कर कि अगर वह बच गया तो उसे बहुत मारेगा उसने दोबारा उसके सिर पर बसूले से वार किया, इससे पति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने अपने पिता सुखदेव के साथ मिलकर पति के शव को पास ही नर्सरी में फेंक दिया। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए पुलिस को गुमराह करने की नियत से उसने पति की बाइक उसकी लाश से टिकाकर रख दी थी। युवक का शव 7 मई को बरामद हुआ था। आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए युवक के कपड़े, जूते, मोबाइल, घटना में इस्तेमाल तिरपाल, रस्सी, घर की बाड़ी में लाकर जला दिए थे। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी बालकुमारी और ससुर सुखदेव को गिरफ्तार कर धारा 302,201 तथा 120 के तहत चालान कर जेल भेज दिया।
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