अपराधी कितना भी शातिर और ताकतवर क्यों ना हो किंतु कानून की मार से कोई नहीं बच पाता भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत दोषी को सजा मिलना ही मिलना तय है
घटना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्धी 403 विधानसभा से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड से संबंधित है जिन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है और 15 दिसंबर को उन्हें सजा सुनाई जाएगी तब तक के लिए विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
आपको बता दें कि 4 नवंबर 2014 को नाबालिक से हुए दुष्कर्म की पिछले 9 साल से अदालत में सुनवाई चल रही थी मामले में माननीय अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने विधायक को दोषी ठहराया था मिली जानकारी के अनुसार रामदुलार ने नाबालिग को डरा धमका कर लगभग एक वर्ष तक उससे दुष्कर्म किया दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में दर्ज इस मामले की 8 दिसंबर को बहस में दोनों पक्षों के वकीलों ने माननीय न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा था इसके बाद माननीय न्यायाधीश ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी सिद्ध करार दिया आपको बताते चलें कि जिस समय वारदात घटित हुई थी उस समय रामदुलार गोंड की पत्नी अपने गांव की ग्राम प्रधान थी कालांतर में रामदुलार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते और विधायक बन गए फैसले के बाद पुलिस द्वारा विधायक और वादी दोनों के घरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है रामदुलार को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता के परिजनों ने कहा कि अदालत के फैसले से वे बेहद खुश हैं आखिर 9 साल के संघर्ष के बाद ही सही उन्हें न्याय तो मिला है वह न्यायालय के शुक्रगुजार हैं तथा भारतीय न्याय व्यवस्था पर उनका विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है ।
स्रोत-मीडिया
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